{"_id":"5a6857f64f1c1b1d368b6146","slug":"aap-mla-office-of-profit-case-delhi-high-court-asks-election-commission-to-file-reply-within-a-week","type":"story","status":"publish","title_hn":"आप MLA मामला: हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस, सुनवाई होने तक ना कराएं उपचुनाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आप MLA मामला: हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस, सुनवाई होने तक ना कराएं उपचुनाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Wed, 24 Jan 2018 03:26 PM IST
विज्ञापन
DELHI HIGH COURT
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लाभ के पद के मुद्दे पर सदस्यता गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई की 6 फरवरी को होगी।
विज्ञापन
इन विधायकों ने चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी सिफारिश और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग को नए सिरे से मामले की जांच करने का आदेश देने की भी मांग की है।
विज्ञापन
साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे। विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सदस्यता रद्द करने के फैसले को गैर कानूनी बताया है।Delhi High Court asks the Election Commission of Commission to file it's reply within a week, next date of hearing is February 6.
— ANI (@ANI) January 24, 2018विज्ञापन
विज्ञापन
20 AAP MLAs case: Delhi High Court asks Election Commission to not issue any notification for Delhi bypolls till next date of hearing on Monday
— ANI (@ANI) January 24, 2018
इन विधायकों ने चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी सिफारिश और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग को नए सिरे से मामले की जांच करने का आदेश देने की भी मांग की है।