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धोखाधड़ी: AAP विधायक मनोज कुमार को जेल

Tue, 14 Jul 2015 11:32 AM IST
Updated Tue, 14 Jul 2015 11:32 AM IST
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AAP MLA Manoj Kumar prison in fraud case

अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। वहीं,अदालत ने आरोपी मनोज व उनके साथी लखपत की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को तय की है।

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कड़कड़डूमा अदालत स्थित डयूटी मजिस्ट्रेट रिचा परिहार के समक्ष मनोज को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए अदालत से तीन दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया।
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वहीं,बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा पुलिस मामले को बेवजह लटका रही है। अत: उनके मुवक्किल की जमानत पर सुनवाई की जाए।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनोज

AAP MLA Manoj Kumar prison in fraud case

अदालत ने मनोज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तय कर दी। आरोपी लखपत पहले से ही जेल में है।


इससे पूर्व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुपम शर्मा ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान जो कुछ जानकारी हासिल हुई उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस को तीन दिन का समय चाहिए।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण शर्मा एवं विशेष राघव ने उनके तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस मनोज कुमार को कुछ दस्तावेज बरामद करने के लिए उनके पैतृक गांव नंगला ढकौली लेकर गई थी, जहां से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कहा कि पुलिस ने रिमांड के दौरान कोई भी ठोस साक्ष्य जुटाने का प्रयास नहीं किया।

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