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Delhi NCR News: आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2024 09:20 AM IST
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दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती मामला:
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियां और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के लिए दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन से लगातार बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए खान की याचिका खारिज करते हुए कहा, जांच एजेंसी के समन की बार-बार अवज्ञा करना जांच में बाधा डालने के बराबर है। जांच में बाधा डालना न्याय प्रशासन में बाधा डालने के बराबर है और अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास और विश्वास को खत्म कर देगा, जिससे आगे अराजकता के लिए बढ़ना होगा।
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