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आप विधायक समेत 18 पर चलेगा दंगे का मुकदमा, अदालत ने आरोप तय करते हुए दिया आदेश
Thu, 17 Jan 2019 04:13 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 17 Jan 2019 04:13 AM IST
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आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी
- फोटो : social media
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पटिलयाला हाउस कोर्ट ने साल 2013 के दंगा मामले में मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी समेत 18 लोगों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष जज अरुण भारद्वाज ने आप विधायक और अन्य आरोपियों पर दंगा करने, पुलिस को ड्यूटी से रोकने, पुलिस पर बल प्रयोग करने, चोट पहुंचाने की धाराओं में आरोप तय कर दिए। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक, आप विधायक व कार्यकर्ताओं ने करीब 300 लोगों की भीड़ को दिल्ली पुलिस के खिलाफ भड़काया, क्योंकि पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की थी।
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इस मामले में 12 पुलिस अधिकारी जख्मी हुए थे। एक को गंभीर चोटें आई थीं। अदालत ने कहा कि आरोपी विधायक को पता था कि भीड़ सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रही है और अगर उसे भड़काया जाता है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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दूसरी ओर, इस मामले में अदालत ने एक आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मौके पर मौजूद होना भर इन आरोपियों को अवैध भीड़ का हिस्सा नहीं बनाता, जब तक यह न बताया जाए कि इन लोगों ने कोई गलत काम किया था।