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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने में फंसी आप, चुकाने पड़ेंगे 18 करोड़

Sat, 17 Sep 2016 08:10 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 17 Sep 2016 08:10 PM IST
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aap government violates supreme court guidelines on advertisement, have to pay 18 crores
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प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बीबी टंडन कमेटी के आर्डर का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टंडन कमेटी का हमारी पीटिशन पर फाइनल ऑर्डर आ गया है। जिसमें टैक्स देने वाले लोगों के पैसे का दुरुपयोग रूकेगा। इससे दिल्ली की जनता का भला होगा।

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अजय माकन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने पीटीशन में 9 प्वाइंट बताए थे। कहा था कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन विज्ञापन के मामले में नहीं मान रही है। 9 में 6 प्वाइंट पर दिल्ली सरकार को टंडन कमेटी ने दोषी पाया है।
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यह भी कहा है कि विज्ञापन के खर्च पर आगे से दिल्ली सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का पैसा ना केवल दिल्ली के बाहर खर्च किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली की जनता व दिल्ली के विकास के बारे में इन्होंने झूठा प्रचार किया।

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क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन

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उन्होंने कहा कि डीएवीपी रेट की जगह कॉमर्शियल रेट पर विज्ञापन दिया जाता तो 854 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को जमा करना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पोलिटिकल एंबीशन को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया है।

प्रदेश कांग्रेस के लीगल विभाग के अमन पंवार ने कहा कि डेढ़ साल लंबी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर जो जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा था, उसपर गाईड लाईन जारी की थी।

आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया है।

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