शराब घोटाले में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए हैं। जेल से बाहर आते ही उनके चेहरे पर खुशी थी। सिसोदिया के जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगए। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के नारों से सड़क गुंज उठी। इस दौरान हल्की बारिश भी होती रही।
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जेल से बाहर आते मनीष सिसोदिया
- फोटो : भूपिंदर सिंह
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई का आदेश जारी किया है। जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाले से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जमानत दे दी थी।
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जेल से छूटे मनीष सिसोदिया
- फोटो : भूपिंदर सिंह
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और जमानत बांड स्वीकार किए। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था।
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तिहाड़ के बाहर आप का जश्न
- फोटो : भूपिंदर सिंह
ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
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तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया
- फोटो : अमर उजाला
कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने करीब 17 महीने से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने का फैसला सुनाया। सुनाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जांच पूरी हो गई तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने शर्त लगाई है कि आप नेता को पासपोर्ट जमा करना होगा। सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी।