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AAP के 'पूर्व' हो चुके विधायकों ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, अब उठाएंगे ये कदम
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 22 Jan 2018 06:55 PM IST
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AAP
- फोटो : SELF
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आम आदमी पार्टी में चल रहे 'लाभ के पद' मामले में पार्टी के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में न्याय पाने के लिए वह अब एक नई याचिका दायर करेंगे।
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बता दें कि जस्टिस रेखा पल्ली ने आप के विधायकों को याचिका वापस लेने की मंजूरी दी है। बता दें कि 19 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायकों जिनका नाम अयोग्य करार देने के लिए नॉमिनेट किया गया था उनके बचाव में अंतरिम आर्डर पास करने से इंकार कर दिया था।
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हालांकि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट से पार्टी को राहत नहीं दी है। मालूम हो कि पार्टी को रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी सिफारिश को मंजूरी दे दी थी।
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राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की
ram nath kovind
- फोटो : AP
इसके बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई राय के मद्देनजर, मैं रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा के उक्त 20 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराता हूं।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।
आप के विधायकों ने शुक्रवार को आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसले की प्रति पेश करने का निर्देश दिया था। इस पर सोमवार को सुनवाई हो गई है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।
आप के विधायकों ने शुक्रवार को आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसले की प्रति पेश करने का निर्देश दिया था। इस पर सोमवार को सुनवाई हो गई है।