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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   760 vehicles will be auctioned if they are not claimed within 15 days

Delhi NCR News: 15 दिन में दावा नहीं किया तो 760 वाहन होंगे नीलाम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 08:41 PM IST
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नई दिल्ली। मियाद पूरी कर चुके और नियमों के उल्लंघन में जब्त सैकड़ों वाहन अब नीलामी की प्रक्रिया में हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे 760 वाहनों की सूची तैयार की है, जिन्हें 15 दिन के भीतर मालिकों ने नहीं छुड़ाया तो ई-नीलामी के जरिए बेचा जाएगा और स्क्रैप की कार्रवाई होगी। अधिकारियों के अनुसार जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए यह अंतिम अवसर दिया गया है। इसके लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। वाहन मालिक निर्धारित दस्तावेज, न्यायालय के आदेश (जहां आवश्यक हो) और जुर्माना व पार्किंग शुल्क जमा कर अपने वाहन वापस ले सकते हैं।
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दिल्ली में पेट्रोल वाहन अधिकतम 15 वर्ष और डीजल वाहन 10 वर्ष तक ही सड़कों पर चल सकते हैं। बीते वर्ष वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान सैकड़ों वाहन जब्त किए गए थे। बाद में मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्रवाई पर रोक लगी, लेकिन पहले से जब्त वाहन परिवहन विभाग के पास ही रहे। विभाग के मुताबिक जब्ती की तारीख से 21 दिन के भीतर वाहन मालिक निर्धारित जुर्माना जमा कर वाहन छुड़ा सकते हैं। इस अवधि के बाद मामला न्यायालय में चला जाता है और फिर वाहन केवल न्यायालय के आदेश पर ही छोड़ा जा सकता है। 21 दिन बाद परिवहन विभाग अपने स्तर पर वाहन जारी नहीं कर सकता। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में जब्त वाहनों के मालिक अब तक आगे नहीं आए हैं। इनमें दोपहिया वाहन, कारें, ट्रैक्टर और मालवाहक वाहन शामिल हैं। ऐसे वाहन, जिन्हें मालिक नहीं लेते, अंततः नीलामी और स्क्रैप प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।
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