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गजब: प्रॉपर्टी टैक्स पर 50% की छूट
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 04 Apr 2014 03:07 PM IST
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डीडीए की किसी भी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी का कंवर्जन कराते समय लगने वाले भारी टैक्स को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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अब लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के कंवर्जन के समय लिए जाने वाले टैक्स की पूरी राशि को अगर आप एकसाथ जमा करते हैं तो उसपर आपको 50 प्रतिशत का डिसकाउंट मिलेगा। यह सुविधा प्रॉपर्टी से संबंधित दूसरे टैक्स जमा करते वक्त भी मिलेगी।
दिल्ली में इस समय चार लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टी, कंवर्जन के लिए अलग अलग इलाकों में हैं। इनमें से चार हजार प्रॉपर्टी के कंवर्जन के लिए डीडीए को आवेदन भी मिले थे। जिनमें से अब केवल 30 फीसदी ही निपटारे के लिए बची हैं।
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डीडीए ऑफिशियल्स का कहना है कि कंवर्जन के समय कई बार टैक्स इतना अधिक होता है कि लोग इसे किश्तों में अदा करते हैं। इस दशा में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और प्रॉपर्टी कंवर्जन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की गई है।
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नई व्यवस्था के तहत डीडीए, प्रॉपर्टी लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कराने वालों को प्रॉपर्टी पर कुल टैक्स का करीब 50 फीसदी तक की छूट देगा, पर इसके लिए उन्हें पूरा टैक्स एकसाथ जमा कराना होगा। टैक्स भरते वक्त अगर प्रॉपर्टी होल्डर पर 12 साल का टैक्स है तो उसे केवल 6 साल का टैक्स ही भरना होगा। इस सुविधा के लिए जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेष काउंटर भी बनाए जाएंगे।