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9 दिनों के भीतर भर दें प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो...

Thu, 23 Jan 2014 12:03 PM IST
अमर उजाला, गुड़गांव
अमर उजाला, गुड़गांव Updated Thu, 23 Jan 2014 12:03 PM IST
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30% discount till 9 days in property tax filing
अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराया है तो अगले नौ दिनों के भीतर इसे जमा करा दें। इसके बाद भरने वालों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 तक का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है।
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निगमायुक्त डॉ. प्रवीण कुमार ने लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वे 31 जनवरी तक टैक्स का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं। निर्धारित तिथि के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने वाले संपत्ति मालिकों पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज लगेगा और टैक्स के बराबर जुर्माने का भी प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान सामान्य अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा में जाकर या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है।
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वेबसाइट www.mcg.gov.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा लिए निगम कार्यालय में स्थापित सीएफसी में प्रतिदिन सुबह सात से रात्रि सात बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
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