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Delhi NCR News: अंकित सक्सेना हत्याकांड के 3 दोषियों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 07:51 PM IST
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कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
फरवरी, 2018 में फोटोग्राफर की कर दी गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने बृहस्पतिवार को अंकित सक्सेना हत्याकांड के तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों के कारण फरवरी, 2018 में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।




तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने इस मामले में अभियोजन पक्ष व अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद दो मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल 23 दिसंबर को अदालत ने सक्सेना की प्रेमिका शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को इस मामले में दोषी ठहराया था। ये तीनों सक्सेना और शहजादी के रिश्ते के खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वारकर सक्सेना की हत्या कर दी थी। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे। शहनाज बेगम को भी जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया था।
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