फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   26/11 attacks accused Tahawwur Hussain Rana moves court seeking permission to talk to family

Tahawwur Rana: आतंकी तहव्वुर राणा को सता रही परिवार की याद, परिजनों से बात करने के लिए दायर की दूसरी अर्जी

Tue, 27 May 2025 06:45 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 27 May 2025 06:45 PM IST
सार

23 अप्रैल को एनआईए ने राणा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उसको अगर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी गई, तो वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है। 

विज्ञापन
26/11 attacks accused Tahawwur Hussain Rana moves court seeking permission to talk to family
तहव्वुर हुसैन राणा - फोटो : PTI

विस्तार

26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा ने परिवार से बातचीत करने के लिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर से नई अर्जी दी है। बता दें कोर्ट एक बार पहले उसकी एक अर्जी को खारिज कर चुका है। राणा के वकील के आवेदन पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

विज्ञापन

पिछली बार कोर्ट ने इस बिंदू पर नहीं दी थी इजाजत
23 अप्रैल को एनआईए ने राणा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उसको अगर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी गई, तो वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा के आवेदन पर उसके अधिवक्ता और एनआईए की दलील सुनने के बाद राणा को परिजनों से बात करने की अनुमति नहीं दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

हेडली के संपर्क मे था राणा
एनआईए के अनुसार संभावित चुनौतियों को देखते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने अपनी संपत्तियों और अन्य चीजों का ब्यौरा दिया था। हेडली ने राणा को पाकिस्तानी नागरिक इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की इस साजिश में संलिप्तता की जानकारी भी दी थी, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।

विज्ञापन

राणा मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी (जो अमेरिकी नागरिक है) का करीबी सहयोगी है। उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को उसकी प्रत्यर्पण याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed