फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   2 lakh pending traffic challans to be resolved in special Lok Adalat

Delhi NCR News: 14 को विशेष लोक अदालत में 2 लाख लंबित ट्रैफिक चालान का होगा समाधान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
प्रमुखता से लगा लें---
विज्ञापन

-दिल्ली यातायात पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत
-14 फरवरी को 7 कोर्ट परिसरों में सुनवाई
-50 हजार तक के चालान मौके पर निपटाए जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली यातायात पुलिस 14 फरवरी को दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी, जहां करीब दो लाख पुराने ट्रैफिक मामलों का त्वरित निपटारा होगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में विशेष लोक अदालत लगेगी। इस अदालत में केवल वही यातायात चालान और नोटिस सुने जाएंगे, जो दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और जिन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर करीब 2 लाख मामलों तक सुनवाई की संभावना है, जिनमें अधिकतम 50 हजार रुपये तक के चालान और नोटिस शामिल होंगे।


बेवजह कानूनी झंझट से बचने का मौका
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। चालान या नोटिस डाउनलोड करने के लिए वाहन चालक https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat लिंक या जारी किए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिंक 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा। दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि लोक अदालत का मकसद लोगों को आसान, तेज और सौहार्दपूर्ण तरीके से ट्रैफिक मामलों का निपटारा कराने का मौका देना है, ताकि अनावश्यक कानूनी झंझट से बचा जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed