{"_id":"95d1788042222eea82785ab04b2eb253","slug":"15-year-old-vehicle-will-be-destroyed-if-caught-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":" पकड़े जाने पर नष्ट किए जाएंगे 15 साल से पुराने वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पकड़े जाने पर नष्ट किए जाएंगे 15 साल से पुराने वाहन
डीपी आर्य/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 04 Jan 2015 11:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश पर मंडल के सभी जिलों से पुराने वाहनों को बाहर करने को अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जिले में डीएम केनेतृत्व में पुलिस और आरटीओ अभियान चलाएंगे।
विज्ञापन
वाहन स्वामियों को पुराने वाहन क्षेत्र से बाहर करने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद 12 फरवरी से पुराने वाहनों की धरपकड़ शुरू की जाएगी।
विज्ञापन
ग्रीन ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में पुराने वाहन को नष्ट करने को कहा है। यानी पकड़े जाने के बाद ऐसे वाहनों को चलने योग्य नहीं छोड़ा जाएगा।
आरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर और मेरठ मंडल के सभी जनपदों में केवल 15 साल तक ही वाहनों का संचालन हो सकेगा।
जैसे ही 15 साल पूरे होंगे, वाहनों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन मालिकों-चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग इसके लिए 10 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाएंगे।