Ghaziabad Crime News: इस बैंक में हुआ 100 करोड़ का घोटाला, 24 पर एफआईआर
- शासन के निर्देश पर हुए ऑडिट में अनियमितताएं मिलने पर सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक ने दर्ज कराया केस
- आरबीआई ने 2017 में ही बैंक का लाइसेंस किया था निरस्त, 2019 में एफआईआर व गबन की धनराशि वसूलने के थे निर्देश
- बैंक के एक लाख रुपये तक के खाताधारकों का पैसा लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू
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गाजियाबाद के नई बस्ती स्थित महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 100 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में शुक्रवार रात 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। अनियमितताएं मिलने पर 2017 में ही आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद 2019 में गबन के दोषियों पर एफआईआर व धनराशि वसूली के निर्देश दिए गए थे।
बैंक से जुड़े अधिकारियों पर गबन, घोटाला, धोखाधड़ी, फर्जी लोन, फर्जी वाउचर, सदस्यों की सहमति के बिना उनकी एफडी तोड़कर रकम कब्जाने का आरोप है। बैंक के एक लाख रुपये तक के खाताधारकों का पैसा भी लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक देंवेंद्र सिंह के मुताबिक, महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आरबीआई द्वारा 27 फरवरी 2001 को बैंकिंग कारोबार की अनुमति मिली थी। बैंक का मुख्यालय नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नई बस्ती गाजियाबाद में है।
बैंक द्वारा गबन, धन अपहरण व वित्तीय अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने 11 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। साथ ही शासन द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत 27 जून 2018 को विशेष ऑडिट कराने की अनुमति प्रदान की गई। 2019 में एफआईआर व गबन की धनराशि वसूलने के निर्देश दिए गए थे।
पूर्व पदाधिकारियों और अफसरों पर साबित हुए गबन के आरोप
एफआईआर के मुताबिक, मैसर्स एमआरएस एंड कंपनी द्वारा बैंक का ऑडिट कराया गया, जिसमें बैंक की प्रबंध समिति के पूर्व पदाधिकारियों व बैंक अधिकारियों पर गंभीर आरोप साबित हुए। तृतीय पक्षों के ऋणों का समायोजन एवं फर्जी बिल वाउचर के जरिये जमाकर्ताओं के 99,85,12,347 रुपये का गबन किया गया। आरोपियों में पदाधिकारियों व अधिकारियों के अलावा विभिन्न फर्म, समिति सदस्य व कंपनियां भी शामिल हैं।
बढ़ सकती है गबन की रकम व आरोपियों की संख्या
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रबंध समिति के पूर्व सभापति पप्पू भाटी की सितंबर 2009 में मृत्यु हो चुकी है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवेचना के दौरान गबन की धनराशि और गबन के आरोपियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिन आरोपियों के नाम सामने आएंगे उन्हें भी मुकदमे में शामिल किया जाएगा।
शुरू से ही अनियमितताओं को लेकर चर्चा में था बैंक
आरबीआई ने महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को गाजियाबाद, हापुड़ और गौतमबुद्धनगर में बैंकिंग की सशर्त मंजूरी दी थी। शुरूआती दौर में ही बैंक अनियमितताओं को लेकर चर्चा में आ गया था। बैंक के नाम से एक समाचार-पत्र का प्रकाशन भी शुरू हुआ था, जो बाद में बंद हो गया। बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के साथ-साथ गबन के आरोपियों से रिकवरी की जाएगी।
24 लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। एक नामजद आरोपी की मौत हो चुकी है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
- अभिषेक वर्मा, एसपी सिटी, गाजियाबाद
ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें पाया गया दोषी
प्रबंध कमेटी के सचिव ईएस ल्यूक निवासी चिरंजीव विहार, पूर्व सभापति पप्पू भाटी निवासी अशोक नगर, पूर्व सभापति राज भाटी निवासी अशोक नगर, पूर्व सभापति अशोक कुमार चौहान निवासी गौर ग्रीन सिटी इंदिरापुरम, पूर्व बैंकिंग निदेशक एमएल चावला निवासी इंदिरापुरम, वरिष्ठ प्रबंधक पंकज गुप्ता निवासी ओम एंक्लेव लालकुआं, शास्त्रीनगर शाखा प्रबंधक ताराचंद शर्मा, शाखा प्रबंधक सुख सागर अपार्टमेंट गांधीनगर अभिषेक कुमार पांडेय, सचिव ब्रजवीर सिंह निवासी महरौली कविनगर, शाखा प्रबंधक वैशाली सेक्टर-4 चंद्रप्रकाश सिंह, निदेशक उमेश भाटी निवासी अशोक नगर, सभापति सुनीता भाटी निवासी अशोक नगर, शाखा प्रबंधक राजनगर एक्सटेंशन अरविंद कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक अशोक नगर सौरभ जौहरी, शाखा प्रबंधक मरियम नगर नंदग्राम विकाल सिंहल, मुख्य प्रबंधक सोनवीर सिंह निवासी विवेकानंद नगर, शाखा प्रबंधक सेक्टर-23 संजयनगर विनय गोयल, शाखा प्रबंधक रेलवे एंक्लेव प्रताप विहार सुशांत शर्मा, सेक्टर-4 चिरंजीव विहार शाखा प्रबंधक कपिल मल्होत्रा, शाखा प्रबंधक कविनगर अजयवीर सिंह, शाखा प्रबंधक मैनापुर सुरेशचंद शर्मा, ऋणधारक सुनील भाटी निवासी श्यामपार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद, शिवकुमार शर्मा निवासी निवासी ग्राम भंगेल बेगमपुर नोएडा, लहरू शर्मा निवासी सेक्टर-142 ग्राम शाहदरा नोएडा।