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Uttarakhand SIR: अब वोट बनवाने, पता बदलवाने के लिए भी भरना होगा घोषणा पत्र, जानें जरूरी बातें

Thu, 02 Jul 2026 09:53 PM IST
Alka Tyagi आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 02 Jul 2026 09:53 PM IST
सार

अभी तक नया वोट बनवाने के लिए केवल फॉर्म-6, मतदाता सूची से वोट कटवाने के लिए फॉर्म-7 और वोट में पता, नाम आदि के संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। एसआईआर के दौरान अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।

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Uttarakhand SIR declaration form must be filled out to register as a voter or change your address
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के दौरान नया वोट बनवाने और पता या नाम में कोई संशोधन करने के लिए अब घोषणा पत्र भी भरना होगा। आयोग ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है। नया वोट बनवाने, कटवाने और पता बदलवाने का मौका 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मिलेगा।

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अभी तक नया वोट बनवाने के लिए केवल फॉर्म-6, मतदाता सूची से वोट कटवाने के लिए फॉर्म-7 और वोट में पता, नाम आदि के संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। यह सभी फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। एसआईआर के दौरान अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। ये सभी फॉर्म अब एसआईआर का हिस्सा माने जाएंगे। यानी इस दौरान अगर कोई भी इनमें से फॉर्म-6, फॉर्म-8 भरेगा तो उसे चुनाव आयोग का विशेष घोषणा पत्र भी भरना होगा।
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एक जुलाई 2018 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे नया वोट बनवा सकते हैं। इसी प्रकार, जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं था, वे भी अपना वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसी प्रकार, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान मतदाता सूची में अपने फोटोग्राफ समेत नाम में किसी तरह के बदलाव के लिए भी यही फॉर्म भर सकते हैं।
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एसआईआर जैसा ही है घोषणा पत्र
चुनाव आयोग ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वह एसआईआर गणना प्रपत्र जैसा ही है। इसमें मतदाता को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता देना होगा। इसके बाद पिछले एसआईआर यानी 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम, वोटर इपिक नंबर, संबंधी का नाम, संबंधी, जिला, राज्य, विधानसभा की जानकारी देनी होगी। अगर ये नहीं है तो अपने संबंधी की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ अपने पिता का नाम, माता का नाम, उन दोनों के वोटर आईडी नंबर अगर हों तो वे भी देने होंगे। इस घोषणा पत्र का प्रमाणन बीएलओ करेंगे। इसके बाद ही फॉर्म-6 या फॉर्म-8 आगे बढ़ पाएगा।

ऐसे मतदाताओं को भी आ सकता है नोटिस
अगर इन मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारी में कोई विसंगति सामने आती है तो उन्हें भी चुनाव आयोग का नोटिस आ सकता है। नोटिस के आधार पर उन्हें संबंधित अधिकारी के सामने अपना जवाब देना होगा। जवाब से संतुष्ट होने पर ही उनका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि घोषणा पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।

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