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उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूल वर्तमान सत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी शुल्क, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश

Mon, 22 Jun 2020 10:49 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 22 Jun 2020 10:49 PM IST
सार

  • वृद्धि न करने का आदेश सभी डे और बोर्डिंग स्कूलों में समान रूप से लागू होगा

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Uttarakhand: private School Can not Increase any charges in this season
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2020-21 मे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सोमवार को शिक्षा सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निस्तारण के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न करने का आदेश सभी डे और बोर्डिंग स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। यदि कोई स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहा है।

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स्कूल की ओर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा

इसके बावजूद कोई अभिभावक स्कूल फीस देने में असमर्थ है तो संबंधित अभिभावक स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन समिति से ट्यूशन फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकते हैं। ऐसे अभिभावकों को स्कूल की ओर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

लेकिन किसी भी परिस्थिति में संबंधित स्कूल के छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वह ट्यूशन फीस ले सकेंगे। आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को भी नियमित रूप से स्कूल प्रबंधन की ओर से वेतन दिया जाएगा। 

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