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Uttarakhand: दून के मुख्य नगर अधिकारी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानिए क्या था मामला
Fri, 25 Feb 2022 11:24 AM IST
रेनू सकलानी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 25 Feb 2022 11:24 AM IST
सार
देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रुहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
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2004 में जिलाधिकारी ने रविवार बाजार लगाने के लिए दी थी जगह
याचिका में कहा कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। याचिका में कहा कि हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं।
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2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह रविवार बाजार लगाने के लिए दी थी लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया है जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी।
याचिका में यह भी कहा गया कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए रविवार को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं। रविवार बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है। अवमानना याचिका में कहा गया कि नगर निगम ने चयनित स्थान को अब तक बाजार लगाने के योग्य नहीं बनाया।