फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand News Electricity Up to Rs 1 Lakh Fine for Electricity Theft, Meter Damage Under Jan Vishwas Act

उत्तराखंड: अब बिजली चोरी, मीटर तोड़ने पर एक लाख तक का जुर्माना, आयोग ने लागू किया जन विश्वास अधिनियम

Wed, 02 Sep 2026 07:38 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 02 Sep 2026 07:38 AM IST
सार

उत्तराखंड में बिजली चोरी करने और मीटर या यूपीसीएल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती होगी। विद्युत नियामक आयोग ने जन विश्वास अधिनियम लागू करते हुए ऐसे मामलों में जुर्माने की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दी है।

विज्ञापन
Uttarakhand News Electricity Up to Rs 1 Lakh Fine for Electricity Theft, Meter Damage Under Jan Vishwas Act
electricity - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तराखंड में अब बिजली चोरी, मीटर तोड़ने, यूपीसीएल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में भी लागू कर दिया है। इसके तहत कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं।

विज्ञापन

इस अधिनियम के तहत विद्युत आपूर्ति से जुड़ी सामग्री को लापरवाही से तोड़ने या नुकसान पहुंचाने, बिजली चोरी पर (धारा 139 के तहत) अब 5,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा दोषी पाए जाने पर भी यही जुर्माना लागू होगा। पहले ये 10 हजार रुपये तक था।

विज्ञापन

धारा 146 में भी संशोधन किया गया
आयोग की ओर से जारी आदेशों या निर्देशों का पालन न करने पर धारा 142 के तहत जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य मामलों में यह जुर्माना 1,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच हो सकता है। यह जुर्माना सभी हितधारकों पर लागू होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें धारा 146 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत नियमों के उल्लंघन के मामलों में अब कारावास के प्रावधान को हटाकर जुर्माने को अधिक स्पष्ट किया गया है, जो 10,000 रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक हो सकता है। छोटे उल्लंघनों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से 50,000 रुपये तक तय किया गया है।


ये भी पढ़ें...उत्तराखंड मौसम: भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दो एनएच समेत 172 सड़क बंद; आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत

अपराधों का शमन अधिनियम की धारा 135, 138 और 140 के तहत आने वाले मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के बावजूद, उपयुक्त सरकार या इसके की ओर से अधिकृत अधिकारी निर्धारित राशि लेकर मामलों का समाधान कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed