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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मंजूरी, विश्वविद्यालयों के टॉपर होंगे पुरस्कृत

Thu, 19 Nov 2020 12:00 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 19 Nov 2020 12:00 PM IST
सार

  • मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मिली कैबिनेट में मंजूरी

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Uttarakhand: Mukhymantri meritorious student award scheme approved, toppers of universities will be awarded
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में विश्वविद्यालय के टॉपर को प्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ.आनंद वर्धन के मुताबिक विश्वविद्यालयों के यूजी (ग्रेजुएशन) और पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन ) के टॉपर को प्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पुरस्कार तीनों विषयों साइंस, आर्ट और कॉमर्स के विश्वविद्यालय टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं दिया जाएगा। जिसमें यूजी में टॉप थ्री को क्रमश: 50, 30 और 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। पीजी में टॉप थ्री को क्रमश: 75, 60 और 30 हजार की धनराशि दी जाएगी।
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प्रमुख सचिव ने कहा कि अब तक छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर पर मेडल देकर पुरस्कृत किया जाता रहा है। लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से मेधावी छात्र-छात्राओं को हर साल पुरस्कृत किया जाएगा। आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश के मेधावी छात्र पुरस्कृत होंगे।
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देघाट अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए मिली भूमि
देघाट अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को भूमि आवंटित किए जाने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से ग्राम चम्याड़ी मल्ली तहसील साल्दे, अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय देघाट के निर्माण के लिए 1.78 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसमें 61 नाली से अधिक भूमि 19 काश्तकारों द्वारा दान दी गई है। 

मॉडल नियम 2020 को राज्य में अपनाया
कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा, शर्तों को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, उसे राज्य में भी लागू किए जाने को मंजूरी दी गई ।


बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाए जाने को लेकर मॉडल नियम 2020 को उत्तराखंड में भी अपनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।

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