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उत्तराखंड: अदालत में पेश न होने पर विधायक महेश नेगी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 26 Sep 2021 08:54 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 26 Sep 2021 08:54 PM IST
सार

पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि उनकी ओर से मार्च में बच्ची के भरण पोषण भत्ते की मांग की गई थी। इसके लिए परिवार कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया गया था।

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Uttarakhand Mla Mahesh negi sexual assault case: Fine Imposed on Mla Mahesh negi for not Present in Court
रुपये(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

विस्तार

उत्तराखंड में विधायक महेश नेगी को पीड़िता की बच्ची के भरण पोषण भत्ते के मामले में अदालत में हाजिर न होने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अब उन्हें आठ अक्तूबर को परिवार न्यायालय में पेश होना होगा। न्यायालय ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी विधायक नेगी कई तारीखों पर न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। 

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पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि उनकी ओर से मार्च में बच्ची के भरण पोषण भत्ते की मांग की गई थी। इसके लिए परिवार कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया गया था। इसमें विधायक महेश नेगी को अदालत कई बार हाजिर होने का मौका दे चुकी है, लेकिन विधायक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर विधायक अदालत नहीं पहुंचे।
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इस पर अदालत ने उनके ऊपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब परिवार कोर्ट में विधायक महेश नेगी की पेशी आठ  अक्टूबर को होनी तय की गई है। 

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ये है पूरा मामला

बता दें कि अगस्त में विधायक की पत्नी ने एक महिला पर विधायक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमा नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया था। इसके बाद महिला भी सामने आई और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

इस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में ही विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि बच्ची के भरण पोषण के लिए महिला ने 60 हजार रुपये महीना की मांग की है। महिला की ओर से विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की जांच महिला थाना श्रीनगर में हो रही है।

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