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Coronavirus: अब मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा

Fri, 01 May 2020 08:45 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 01 May 2020 08:45 PM IST
सार

  • पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये तीसरी बार में मुकदमा
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर भी कार्रवाई

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uttarakhand lockdown: Lawsuits and fines will charge for not wear Face mask in haridwar
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब हरिद्वार शहर से देहात तक कहीं भी खुले में थूकने, मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों की खैर नहीं। इसके लिए प्रशासन ने अर्थदंड तय कर लिया है। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर दो सौ रुपये, दूसरी बार में पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा जबकि तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाना, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना और शारीरिक दूरी को सख्ती से पालन कराने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके थे। अब जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार जनपद में इसे सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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इतना कटेगा चालान

जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क न पहनने पर पहली और दूसरी बारी में अर्थदंड लगाने को कहा गया है। तीसरी बार अपराध की पुनरावृत्ति होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये का अर्थदंड और दूसरी बार उल्लंघन करने पर संबंधित प्रभारी पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा चालान काटा जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेली और अन्य सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक दूरी के निर्देशों का पालन न करने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर दो हजार, तीसरी बार में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

 

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