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हाईकोर्ट का आदेश, यूपी आवास विकास की संपत्ति पर उत्तराखंड आवास विकास परिषद का होगा नियंत्रण
Sat, 07 Dec 2019 09:33 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Sat, 07 Dec 2019 09:33 AM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास की संपत्ति पर उत्तराखंड आवास विकास परिषद का नियंत्रण होगा। आवास विकास की संपत्तियों की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार का अधिकार होगा, जबकि धन का बंटवारा दोनों राज्यों के कमिश्नरों की बैठक में होगा। इसके लिए खास एकाउंट खोला जाएगा।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार दोनों राज्यों का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार में बेशकीमती संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत दो हजार करोड़ आंकी गई है। दोनों राज्यों के बीच अक्तूबर में समझौता हुआ था।
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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास की संपत्ति पर उत्तराखंड आवास विकास परिषद का नियंत्रण होगा। आवास विकास की संपत्तियों की बिक्री पर उत्तराखंड सरकार का अधिकार होगा, जबकि धन का बंटवारा दोनों राज्यों के कमिश्नर की बैठक में होगा। जिसके लिए खास एकाउंट खोला जाएगा।
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