फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High court stop Kanti Ram Joshi arresting orders till 25 February 

छात्रवृत्ति घोटाला: कांतिराम जोशी की गिरफ्तारी पर 25 फरवरी तक लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Thu, 21 Feb 2019 08:26 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 21 Feb 2019 08:26 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High court stop Kanti Ram Joshi arresting orders till 25 February 
nainital high court

हाईकोर्ट ने समाज कल्याण के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के नोडल अधिकारी कांतिराम जोशी को 25 फरवरी तक गिरफ्तार न करने के मौखिक आदेश सरकार को दिए हैं। अब न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष 25 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। पूर्व में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 फरवरी तक की रोक का आदेश दिया था।

विज्ञापन


जोशी के खिलाफ 29 जनवरी 2019 को डालनवाला थाना देहरादून में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 371  व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि कांतिराम जोशी ने 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर जिला विकास अधिकारी रहते हुए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत प्रेम नगर चुंगी क्षेत्र में बनी 28 दुकानों में से आठ दुकानें अपात्र लोगों को आवंटित की।
विज्ञापन


जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ कांतिराम जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। कांतिराम जोशी का कहना था कि समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में उन पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


8 मार्च 2017 को उन्हें शासन ने  छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। तब वे विभाग में आईटी सेल में तैनात थे। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह ने अगली सुनवाई 20 फरवरी के लिए तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed