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उत्तराखंड वन निगम में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 24 Nov 2016 09:13 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 24 Nov 2016 09:13 AM IST
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Uttarakhand High Court stays on recruitment in Forest Corporation
court shimla

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन निगम में नवंबर को विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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बुधवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रिपुदमन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड वन विकास निगम के 24 सितंबर 2016 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि विज्ञापन में घोषित की गई शैक्षिक योग्यता नियमों के विरुद्ध है।
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि निगम ने 20 नवंबर को ड्राइवर और निजी सहायकों, 26 नवंबर को असिस्टेंट लॉजिंग आफिसर, जूनियर असिस्टेंट और 27 नवंबर को लॉजिंग आफिसर और असिस्टेंट एकाउंटेंट के पदों पर चयन की तिथि घोषित की है।
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याचिका में कहा था कि 20 अक्तूबर को वन विकास निगम ने बैठक कर चयन प्रक्रिया किसी अनुभवी एजेंसी से कराने का फैसला लेते हुए कार्य एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड नई दिल्ली को दे दिया।


याची के मुताबिक चयन प्रक्रिया किसी निजी कंपनी से नहीं कराई जा सकती। चयन लोक सेवा आयोग के जरिए ही होना चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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