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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने पूर्व IAS रामविलास यादव की शर्ट टर्म जमानत की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
Tue, 25 Jul 2023 10:38 AM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 25 Jul 2023 10:38 AM IST
सार
पूर्व अपर सचिव (समाज कल्याण) रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में शॉर्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनको शर्ट टर्म बेल दी जाए।
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उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव की स्वास्थ्य कारणों के चलते दायर की गई शॉर्ट टर्म जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व अपर सचिव (समाज कल्याण) रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में शॉर्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनको शर्ट टर्म बेल दी जाए।
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पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले वह यूपी सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ लखनऊ में एक व्यक्ति ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की। विजिलेंस टीम ने उनके लखनऊ, देहरादून व गाजीपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा जहां संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज मिले। जांच में उनसे पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति मिली थी। इसी आधार पर सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।