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Uttarakhand Nikay Chunav: निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, अनुपालन रिपोर्ट पेश करे सरकार
Tue, 11 Jun 2024 10:42 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 11 Jun 2024 10:42 PM IST
सार
नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्यकाल खत्म होने के बावजूद नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में सचिव आरके सुधांशु व नितिन भदौरिया को पक्षकार बनाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। पूर्व में राज्य सरकार ने दो बार कोर्ट में अपना बयान देकर कहा था कि वह 2 जून 2024 तक निकायों का चुनाव करा लेगी परंतु अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए और ना ही कोर्ट के आदेश का पालन किया। यह एक सांविधानिक संकट है। देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है।
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अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नहीं करा पाती है तो उस स्थिति में केवल छह माह के लिए प्रशासकों को नियुक्त करके प्रशासनिक कार्य करा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, देश के संविधान व राज्य सरकार के कोर्ट में दिए गए बयान के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया कि निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया है। फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया उल्टा निकायों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए।