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हरिद्वार डीएम और एमएनए के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी, पढ़िए पूरा मामला

Wed, 10 Apr 2019 10:01 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 10 Apr 2019 10:01 PM IST
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Uttarakhand high court issued criminal contempt notice against Haridwar DM and MNA 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना अतिक्रमण हटाने के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य नगर आयुक्त के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।

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बुधवार को हरिद्वार निवासी सुनीता की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने डीएम और एमएनए के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और दोनों को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। 
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हाईकोर्ट ने पूर्व में एक आदेश पारित कर कहा था कि हरिद्वार में अवैध रूप से बने अतिक्रमण को हटाया जाय। याची सुनीता की शिकायत थी कि जिलाधिकारी और नगर निगम ने इस आदेश की आड़ में नगर निगम की ओर से आवंटित दुकानों को भी अतिक्रमण मानकर  उनको दुकान से जबरदस्ती बेदखल कर दिया।
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याची के मुताबिक उनके पास इस दुकान को लेकर सिविल न्यायालय का आदेश भी है। इस आदेश में कहा गया है कि पक्ष जाने बिना दुकान से हटाया नहीं जा सकता। खंडपीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार और मुख्य नगर आयुक्त के इस कृत्य को आपराधिक माना। अधिवक्ताओं के मुताबिक आपराधिक अवमानना के मामले में दो साल तक की जेल का प्रावधान भी है।

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