{"_id":"63a032a73d1aca524a6479d1","slug":"uttarakhand-high-court-bans-mining-with-machine-in-rivers","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी
Mon, 19 Dec 2022 03:19 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 19 Dec 2022 03:19 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने सभी जिलों के डीएम को नदियों के तट पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है?
विज्ञापन
Tax Evasion: उत्तराखंड में टैक्स चोरी पर शिकंजा कंसा तो बढ़ रहा राजस्व, विशेष अभियान में हुई 50 करोड़ की वसूल
विज्ञापन
कोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
विज्ञापन