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हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम मामले में सरकार से फिर मांगा जवाब, दिया दो हफ्ते का समय
Thu, 14 Feb 2019 09:09 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Thu, 14 Feb 2019 09:09 AM IST
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हाईकोर्ट ने पाडली गुज्जर व रामपुर गांव को रुड़की नगर निगम से बाहर करने के मामले में प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व में भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
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प्रदेश सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी कर पाडली गुज्जर और रामपुर गांव को नगर निगम से बाहर किया था। इसी अधिसूचना को रुड़की निवासी रियाज कुरैशी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
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इनका कहना था कि गांवों को नियमविरुद्ध तरीके से नगर निगम से हटाया गया है। कोर्ट ने भी इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास से पूछा था कि वह किस आधार पर किसी क्षेत्र को नगर पंचायत और नगर निगम में शामिल या फिर बाहर कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था।
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