फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand high court ask to government in roorkee nagar nigam case twice

हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम मामले में सरकार से फिर मांगा जवाब, दिया दो हफ्ते का समय

Thu, 14 Feb 2019 09:09 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 14 Feb 2019 09:09 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand high court ask to government in roorkee nagar nigam case twice
court

हाईकोर्ट ने पाडली गुज्जर व रामपुर गांव को रुड़की नगर निगम से बाहर करने के मामले में प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व में भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।

विज्ञापन


प्रदेश सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी कर पाडली गुज्जर और रामपुर गांव को नगर निगम से बाहर किया था। इसी अधिसूचना को रुड़की निवासी रियाज कुरैशी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
विज्ञापन


इनका कहना था कि गांवों को  नियमविरुद्ध तरीके से नगर निगम से हटाया गया है। कोर्ट ने भी इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास से पूछा था कि वह किस आधार पर किसी क्षेत्र को नगर पंचायत और नगर निगम में शामिल या फिर बाहर कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed