फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand high court ask government about Death penalty on pocso case

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा पाक्सो मामलों में अभी तक मृत्युदंड का प्रावधान क्यों नहीं किया

Tue, 21 Aug 2018 08:13 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 21 Aug 2018 08:13 PM IST
विज्ञापन
uttarakhand high court ask government about Death penalty on pocso case
nainital high court - फोटो : google

उत्तरकाशी में मासूम की दुराचार के बाद हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एसआईटी गठित कर चार हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि बलात्कार के मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक मृत्युदंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को  बलात्कार और पाक्सो संबंधी प्रत्येक मामले की प्रतिदिन सुनवाई करने और सरकार से कहा कि ऐसे किसी भी मामले में 48 घंटे के अंदर एसआईटी गठित की जाए।
विज्ञापन


अमर उजाला में प्रकाशित खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उत्तरकाशी के मामले में कोर्ट में पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजय भट्ट और लता नेगी को न्यायमित्र नियुक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिया है कि एसआईटी एसएसपी या एसपी के नेतृत्व में गठित की जाए और इसमें सहायक पुलिस अधीक्षक, सीओ, एक महिला इंस्पेक्टर, मनोचिकित्सक , काउंसलर तथा एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल किया जाय।

पीठ ने उत्तरकाशी मामले में बालिका के पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया और सोशल मिडिया पर रेप पीड़िता  की पहचान उजागर करने, उसका नाम जाहिर करने तथा उसकी धुंधली तस्वीर दिखाने तक पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। पीठ ने सरकार को यह भी बताने को कहा कि क्या वह प्रदेश में कृषि भूमि अन्य प्रदेशों के लोगों को बेचे जाने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed