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एनआईटी के स्थाई निर्माण मामले में हाईकोर्ट से राज्य व केंद्र सरकार को फटकार
Wed, 27 Mar 2019 02:26 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Wed, 27 Mar 2019 02:26 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी के स्थाई निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड व केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि नए छात्रों के प्रवेश को लेकर वह गंभीर है। कोर्ट ने आगामी 24 अप्रैल तक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में से चार स्थानों को चयनित कर न्यायालय को सूचित करने को कहा है।
आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई की। श्रीनगर से एनआईटी को राजस्थान के जयपुर में शिफ्ट करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने 24 अप्रैल को दोनों सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
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