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तबादला अधिनियम में संशोधन करेगी उत्तराखंड सरकार, विभागों से मांगे सुझाव

Wed, 04 Jul 2018 09:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 04 Jul 2018 09:26 AM IST
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uttarakhand government will amend transfer act
trivendra singh rawat

तबादलों को लेकर बढ़ते विवादों के मद्देनजर प्रदेश सरकार अब लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 में संशोधन की तैयारी में है। अधिनियम की कई धाराओं पर विभागों में संशय है। अब कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से सुझाव मांगें हैं ताकि उनके आधार पर अधिनियम में एक साथ संशोधन किया जा सके। 

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अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि पांच जनवरी 2018 को प्रदेश में तबादला अधिनियम लागू किया गया। अब समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिक विभाग से अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि अधिनियम में कुछ संशोधन होने हैं। सभी विभाग 15 दिन के भीतर को अपने सुझाव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दें।
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बढ़ते विवाद हैं संशोधन की वजह
तबादला कानून लागू होने के बाद से ही विभागों के स्तर पर विवाद गहरा रहे हैं। लोनिवि में अधिशासी अभियंताओं और सहायक कनिष्ठ अभियंताओं के तबादलों को लेकर लंबा आंदोलन चला। कर्मचारी संगठन भी विभागीय स्तर पर एक्ट के उल्लंघन की शिकायतें कर रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग छूट की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों के तबादलों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। आबकारी विभाग तबादलों को लेकर अलग नीति बना रहा है। सुगम और दुर्गम के अलग-अलग निर्धारण को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोनिवि, समाज कल्याण विभाग समेत कुछ विभागों के कर्मचारी तो तबादलों के विरोध में अदालत तक जा पहुंचे हैं। 
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कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव मांगे जाएं
उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि तबादला अधिनियम में कतिपय संशोधन के लिए कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव मांगे जाएं। मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अरुण पांडेय ने कहा कि मोर्चा शुरुआत से तबादला कानून में संशोधन की मांग कर रहा था। तबादला कानून से जुड़ी समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब अधिकारी अपने विभागीय संगठनों के साथ वार्ता करेंगे और उनके सुझावों को शामिल करेंगे।


मोर्चा की मांगों पर बैठक पांच जुलाई को
उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा की विभिन्न मांगों पर गठित अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक पांच जुलाई को सचिवालय में होगी। इस संबंध में अनुसचिव (कार्मिक) हनुमान प्रसाद तिवारी ने प्रमुख सचिव न्याय, सचिव शिक्षा, सचिव ऊर्झा, सचिव वित्त और सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र लिखा है। बैठक में मोर्चा की मांगों के विधिक, वित्तीय एवं अन्य प्रासंगिक पहुलुओं पर विचार होगा।
  

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