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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों, विधवाओं को गृह कर में छूट की घोषणा, 15 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन

Mon, 06 Jul 2026 10:59 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 06 Jul 2026 10:59 PM IST
सार

सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

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Uttarakhand government Major Decision Ex-servicemen and widows granted property tax exemption
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फ्रीपिक

विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की घोषणा की है। यह छूट केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिए मान्य होगी। यह छूट पाने के लिए पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिकों की विधवाएं 15 जुलाई से अगले वर्ष 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे।

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सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस छूट का लाभ पाने के लिए मकान पूर्व सैनिक या विधवा के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को स्वयं उसी मकान में निवास करना अनिवार्य है।
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योजना केवल आवासीय भवनों के लिए है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या किराये पर दिए गए मकान के लिए इस योजना में छूट नहीं पाई जा सकेगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी ने व्यावसायिक या किराये पर दिए गए मकान के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो उन पर जुर्माना किया जाएगा।
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आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए मूल डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण और देहरादून कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में देना होगा। इसके लिए नगर निगम के बिल देना भी आवश्यक होगा। भरे हुए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जमा करानी होंगी। एक प्रति शपथ पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में भी जमा करनी होगी।

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