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हड़ताली कर्मचारियों पर गिरी गाज, सरकार लगाएगी एस्मा

Sun, 02 Nov 2014 11:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 02 Nov 2014 11:54 PM IST
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uttarakhand government decide to esma on employees.

उत्तराखंड के हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा (आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम 1968) लगाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बाबत कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई फाइल को मंजूरी दे दी है। सोमवार की सुबह फाइल सचिवालय पहुंचेगी और एस्मा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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एक सप्ताह पहले उच्च न्यायालय नैनीताल ने सरकार को निर्देशित किया था कि प्रदेश में एस्मा लागू कर हड़ताली कर्मियों के साथ सख्ती से निबटा जाए। इसके बाद कार्मिक विभाग ने तीन दिन पहले एस्मा लगाने के प्रस्ताव वाली फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजी।
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इस बीच मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर से कर्मियों को काम पर लौटने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शनिवार की शाम मुख्यमंत्री ने शासन की ओर से भेजी गई एस्मा की फाइल को मंजूरी दे दी।

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सोमवार को गिरेगी कर्मचारियों पर गाज

uttarakhand government decide to esma on employees.

रविवार को कामकाज का दिन न होने की वजह से फाइलें आगे नहीं सरकीं। इसलिए ना एस्मा की फाइल आगे बढ़ी और ना ही हड़ताल हुई। मगर सोमवार का दिन इस मामले में खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एस्मा लागू करने की प्रक्रिया शुरू होनी है।

प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की ओर से एस्मा की फाइल को मंजूरी देने की खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सीएम आवास से फाइल सोमवार को सचिवालय आ जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से सभी विभागों से हड़ताली कर्मियों का अपडेट लिया जाएगा।

इसकी समय सीमा भी सोमवार को ही तय होगी। इसके बाद संभावना इस बात की ज्यादा है कि एस्मा के पहले चरण में नो वर्क नो पे लागू कर दिया जाए। हालांकि सब कुछ सोमवार को मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक में ही तय होगा कि एस्मा को लागू करने का प्रारूप क्या होगा।

हरीश रावत ने रखी कर्मचारियों के सामने शर्त

uttarakhand government decide to esma on employees.

सोमवार को कर्मचारी हड़ताल से वापस लौट आते हैं तो एस्मा का विचार त्याग दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं होने की स्थिति में सरकार के पास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कार्मिक सचिव के बुलाने पर भी हड़ताली कर्मी बातचीत के लिए नहीं आए, एक बार ज्वाइन कर लें तो फिर बात हो जाएगी।
-हरीश रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।

29 अक्तूबर को यह कहा था हाईकोर्ट ने
हड़ताली कर्मियों पर एस्सा (एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट) की कार्रवाई करें। जिस अवधि में कर्मियों ने कार्य नहीं किया है, उस अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाए। वेतन भुगतान संबंधी निर्णय तब लिया जब हड़ताल वापस हो जाए। यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो कार्य को सुचारु चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

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