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उत्तराखंड: मंत्रिपरिषद का फैसला, 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने खोलने और शादी को मिलेगी सशर्त अनुमति

Thu, 16 Apr 2020 10:20 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 16 Apr 2020 10:20 PM IST
सार

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय, प्रदेश में 65 हजार हैं छोटे-बड़े उद्योग
  • जिलाधिकारी कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत देंगे संचालन की अनुमति

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Uttarakhand : cabinet meting canceled, now former meeting will held
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : File Photo

विस्तार

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की कोविड-19 की जारी गाइडलाइन के अनुरूप 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कारखाने खोलने की सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारियों के माध्यम से कारखानों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र की जारी गाइडलाइन को पूरी तरह से अमल में लाने का फैसला हुआ। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार 20 अप्रैल से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित छोटे बड़े उद्योग संचालित करने के लिए सशर्त अनुमति देगी।
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प्रदेश में 65 हजार छोटे और बड़े उद्योग हैं, जिनको इस आदेश से राहत मिल सकती है। इसके लिए शर्तें केंद्र की गाइडलाइन में तय की गई हैं। अगर कोई कपंनी आवेदन करती है तो उसको पूरा ब्योरा देना होगा कि कंपनी में कितने श्रमिक या कार्मिक काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हुए शिफ्टों में काम होगा। प्रति शिफ्ट में काम करने वाले श्रमिकों का पूरा ब्योरा देना होगा।
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हर एक शिफ्ट के बाद परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। श्रमिकों के ठहरने और आने-जाने की पूरी व्यवस्था बतानी होगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। प्रत्येक कर्मचारी को परिचय पत्र जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी तय करेंगे कि उद्योग कोविड-19 के तहत गाइडलाइन के अनुरूप संचालित किया जा सकता है या नहीं।

शादी को सशर्त मंजूरी, बरात में सिर्फ चार लोग

सरकार ने शादी समारोह आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। दुल्हन के घर बरात ले जाने पर सख्त प्रावधान किया गया है। दुल्हन के घर केवल दूल्हा और चार बराती जा सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक होने वालीं शादी के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है। दुल्हन के घर बरात ले जाने के लिए संख्या तय कर दी है, लेकिन एक चौपहिया वाहन में दो से अधिक लोग नहीं बैठेंगे। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि शादी समारोह के लिए अंतरजनपदीय बरात ले जाने की अभी अनुमति रहेगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाकर व्यक्ति शादी कर सकता है, लेकिन बारात में चार लोग ही शामिल होंगे।

दुल्हन वाले भी केवल करीबियों को ही शादी में बुला सकते हैं। दूल्हन वाले अपने आवास पर कितने लोग बुलाएंगे, इसकी जानकारी भी जिलाधिकारी को देनी होगी। दोनों पक्ष पूरे समारोह और उसमें शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट जिलाधिकारी को देंगे। इसके बाद उनको समारोह के लिए जिलाधिकारी अनुमति देंगे। अगर लड़की वाले भी बाहर किसी स्थान पर समारोह कर रहे हैं तो वे भी साथ में चार ही लोग ला सकते हैं।

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