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सरकार के इस फैसले से 'बेखौफ' होकर रहेंगी बेटियां, जानिए कैबिनेट के 10 बड़े फैसले

Thu, 16 Nov 2017 10:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 16 Nov 2017 10:42 AM IST
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uttarakhand cabinet 2017 important decision list

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की बेटियां घर और बाहर बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सकेंगी। जानिए कैबिनेट के 10 और बड़े फैसले...

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महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हर जिले में विशेष जांच इकाई की स्थापना करेगी। इन इकाइयों के संचालन के लिए निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी के पद सृजित होंगे।
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यह फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी में इकाई खोलने का प्रस्ताव आए थे, लेकिन कैबिनेट ने सभी 13 जिलों में यूनिट खोलने का निर्णय लिया।
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इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवासहीन और भूमिहीन बीपीएल परिवारों को आवास बनाने के लिए खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क से छूट दे दी है। बशर्ते वे इस योजना के पात्र हों।

बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस क्रम में खनन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें खनिज फाउंडेशन की स्थापना की बात तय हुई है।

नगर विकास प्राधिकरण का ढांचा स्वीकृत

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इसमें प्रत्येक जिले में होने वाले खनन से आने वाली रॉयल्टी से एक निश्चित राशि को इस फाउंडेशन में दिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा।

एक अन्य फैसले में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए पांच लाख रुपये तक की सरकारी सहायता देने को लेकर भी कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की। कैबिनेट ने नगर विकास प्राधिकरण का ढांचा स्वीकृत किया है, जिसमें कुल 573 पदों को मंजूरी दी गई।  

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन किए जाने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, जिससे अब पांच के बजाय तीन साल में अवर अभियंता से सहायक अभियंता बन सकेंगे।

इसी क्रम में नेशनल ग्रीन टिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे अपेक्षित रेग्युलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य के लिए गाइड लाइंस और बायलॉज जारी किए जाने पर भी कैबिनेट ने सहमति जारी की है।

लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में भी संशोधन को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य और मदन कौशिक मौजूद रहे। अरविंद पांडेय बैठक में शामिल होने आए, मगर उन्हें मुख्यमंत्री ने किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेज दिया।

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

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इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को भूमि की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क की छूट
- खनिज फाउंडेशन की नियमावली को मंजूरी। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।
- सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी। पांच लाख रुपये तक सहायता देगी सरकार।
- उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए 573 पद स्वीकृत।

- उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन, 5 के बजाय 3 साल में जेई बनेंगे एई।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे निर्माण कार्य के लिए गाइडलाइंस जारी।
- उत्तराखंड आवास नीति परिचालन नियमावली, 2017 के अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। समिति में सचिव आवास व सचिव शहरी विकास सदस्य होंगे।

लगातार बढ़ रहा महिला अपराधों का आंकड़ा
प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब तक 2500 के करीब आपराधिक मामले पंजीकृत हो चुके हैं। 46 महिलाओं की हत्या के साथ 304 के करीब दुराचार की घटनाएं दर्ज की गई हैं। दहेज हत्या की 45 तो अपहरण की करीब 275 घटनाएं पुलिस रिकार्ड में दर्ज हैं। छेड़छाड़ के करीब 316 मामले दर्ज हुए। हालांकि काफी मामले तो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाए।

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