{"_id":"6687fe7d14970726da0df6d4","slug":"uttarakhand-by-elections-2024-opinion-and-exit-polls-of-badrinath-and-mangalore-vidhan-sabha-banned-2024-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand By-Elections: बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक, आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand By-Elections: बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक, आदेश जारी
Fri, 05 Jul 2024 07:40 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 05 Jul 2024 07:40 PM IST
सार
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे की अवधि के दौरान वर्तमान विधानसभा उप चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने, मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
उत्तराखंड उपचुनाव 2024
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को होने जा रहे बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे की ओर से चमोली और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया।
विज्ञापन
इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे की अवधि के दौरान वर्तमान विधानसभा उप चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने, मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
Dehradun: नए कानून बीएनएस के तहत चर्चित अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज, धमकी और अपमानित करने का आरोप
विज्ञापन
आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी प्रकरण को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।