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Dehradun: नए कानून बीएनएस के तहत चर्चित अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज, धमकी और अपमानित करने का आरोप
Fri, 05 Jul 2024 01:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2024 01:43 PM IST
सार
new Crimnal law
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मुकदमा दर्ज
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की तहरीर पर चर्चित अधिवक्ता पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक धमकी और गाली गलौज संबंधी धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं, एक पुरानी घटना में वरिष्ठ अधिवक्ता की तहरीर पर अधिवक्ता और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धमकी और अपमानित करने के इरादे से शांतिभंग संबंधी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुलिस को दी तहरीर में उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने आरोप लगाया कि हरबर्टपुर के फतेहपुर निवासी अधिवक्ता रईसुद्दीन सिद्दीकी ने जेल से बाहर आने पर उनको मोबाइल पर गालियां दी और बर्बाद करने की धमकी देने लगा।
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बताया कि अवैधानिक कृत्यों में लिप्त होने के कारण पछवादून बार एसोसिएशन से अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त कर दी। दो जुलाई को रईसुद्दीन सिद्दीकी ढकरानी स्थित उनके कार्यालय के नीचे मशरूर की दुकान में आया। उसने अन्य अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उनका और अधिवक्ता आशीष अंतल का नाम लेकर झूठे और गलत आरोप लगाकर गंदी-गंदी गालियां दी।