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Uttarakhand: पांच फरवरी को शुरू होगा विधानसभा सत्र, पिछले साल आठ सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए हुआ था स्थगित

Fri, 26 Jan 2024 12:45 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 26 Jan 2024 12:45 PM IST
सार

Uttarakhand Assembly Session: 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था। आज शुक्रवार को विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

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Uttarakhand Assembly session will start on February 5  session notification issued
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : amar ujala

विस्तार

विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा। बता दें, 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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पांच सितंबर को सुबह 11बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पिछले साल 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। था। सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए थे। विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी।
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सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभागवार अनुपूरक अनुदान मांगों के पारित करते हुए अनुपूरक विधेयक में 11321 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया था। इसमें 3530 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ का पूंजीगत मद में किया गया था।
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अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट आकार 88728 करोड़ रुपये का हुआ। इसके अलावा सरकार ने सदन में पेश 12 में से 11 विधेयकों को भी पारित करा दिया था। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया था।

ध्वनिमत से 11 विधेयक हुए थे सदन में पारित

पिछले साल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन देर रात तक चले सदन में ध्वनिमत से 11 विधेयक पारित किए गए थे। इसमें उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास एवं विनियमन विधेयक, उत्तराखंड निरसन विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन विधेयक, राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम संशोधन विधेयक, निजी विवि विधेयक पारित हुए।

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