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Uniform Civil Code: आवेदनों की फर्जी शिकायत की तो अब खैर नहीं, लगेगा जुर्माना, पढ़ लीजिए ये जरूरी नियम
Fri, 14 Feb 2025 09:44 AM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 14 Feb 2025 09:44 AM IST
सार
आवेदन या पंजीकरण से जुड़े किसी भी अन्य मामले में मिथ्या शिकायत कोई दर्ज करता है तो उस पर 5000 रुपये और तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों पर फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगेगा। ऐसा झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए हो रहा है। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवाद रहित बनाने का प्रयास किया गया है।
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इसके तहत समान नागरिक संहिता नियमावली के अध्याय-6 के नियम-20 (उपखंड 2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार में भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा।
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यदि फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुड़े किसी भी अन्य मामले में मिथ्या शिकायत दर्ज करता है तो उस पर 5000 रुपये और तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के भीतर ऑनलाइन तरीके से करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो जुर्माने की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी।