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नैनीताल: दो फर्जी जमानतियों को सात साल कैद, गैंगस्टर को जेल से छुड़ाने को रची गई थी साजिश
Sat, 10 Aug 2019 10:17 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Sat, 10 Aug 2019 10:17 AM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तराखंड के नैनीलाल में फर्जी दस्तावेजों से गैंगस्टर को जेल से छुड़ाने की साजिश में शामिल दो फर्जी जमानतियों को सीजेएम मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने सात-सात साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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आठ जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में जिला न्यायाधीश के रीडर राजेंद्र सिंह चम्याल की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिसमें कहा गया कि जेल में बंद गैंगस्टर सब्बू उर्फ अमिताभ को छुड़ाने के लिए ऊधमसिंह नगर के श्यामनगर बाबरखेड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह और यहीं के विजय ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गैंगस्टर की जमानत लेकर उसे जेल से छुड़ाने का प्रयास किया।
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केस की विवेचना के दौरान एसएसआई मनोज सिंह नयाल ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई सीजेएम मुकेश चंद्र आर्या की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ तनुजा वर्मा ने आठ गवाह पेश किए।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि यह धोखाधड़ी किसी व्यक्ति के खिलाफ न होकर बल्कि सीधे न्याय प्रशासन के प्रति है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात सात साल कठोर कारावास और एक एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।