पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं, जल्दी करें, बचे बस दो दिन
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कोरोना महामारी के बीच पैसे की किल्लत से जूझ रहे पीएफ खाताधारकों के लिए कोविड-19 योजना के तहत पैसा निकालने का मौका है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, अब सिर्फ दो दिन का समय शेष है। योजना का लाभ 30 जून तक उठा सकते हैं।
पीएफ खाते से निकाली जाने वाली राशि अंशधारक के तीन माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई (75 फीसदी) में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती। ‘लॉकडाउन’ की वजह से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।
ऐसे निकालें पीएफ खाते से पैसा
ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देशभर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिए पात्र हैं। इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आया है।
सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ के जरिए अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं और वहां ऑनलाइन सेवाओं पर जाकर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपके खाते के आखिरी चार अंक मांगे जाएंगे।
सारी जानकारी भरकर आगे बढ़ें और पीएफ एडवांस फार्म 31 पर क्लिक करें। उसके बाद आपको चेक या पासबुक की स्कैनकॉपी अपलोड करनी होगी। अगले स्टेप में आपको आधार नंबर के जरिए एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद आपको कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे।