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Diwali 2023: देहरादून की संकरी गलियों में नहीं खुले मैदानों में बिकेंगे पटाखे, यहां बनेंगे लाइसेंस

Thu, 02 Nov 2023 01:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Thu, 02 Nov 2023 01:57 PM IST
सार

आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने को लेकर ऋषिपर्णा सभागार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित विभागों के अफसरों की बैठक हुई।

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Diwali 2023 Firecrackers will be sold in open fields and not in the narrow streets of Dehradun e
पटाखे - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

महानगर में पटाखों की ब्रिकी को लेकर जिला प्रशासन ने इलाके चयनित कर लिए हैं। डीएम सोनिका ने कहा शहर में संकरी गलियों में पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सिर्फ खुले मैदान में पटाखे बेचे जा सकेंगे।

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आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने को लेकर ऋषिपर्णा सभागार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित विभागों के अफसरों की बैठक हुई। इसमें डीएम ने निर्देश दिए कि लाइसेंस देने में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए। सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं फायर व व्यापारियों के साथ बैठक कर पटाखों की दुकानों के लिए क्षेत्र चयनित कर लें।
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डीएम ने कहा कि देहरादून में रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज, पुराने बस अड्डे पर पटाखों की दुकानें लगेंगी। पल्टन बाजार, कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार, आढ़त बाजार चौक, पुरानी सब्जी मंडी और संकरी गली में पटाखों की बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

700 रुपये रखा लाइसेंस शुल्क
जिलाधिकारी ने कहा, जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किए जाएं, उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था एवं फायर सुरक्षा के प्रबंध हों। 10 से 14 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की जाएगी। लाइसेंस शुल्क 700 रुपये रखा गया है। जिलाधिकारी सोनिका ने व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशबाजी बिक्री के लिए सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाइसेंस दिए जाएंगे। सभी व्यापारियों को अतिशबाजी की बिक्री के लिए निर्धारित स्थल पर आवंटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा।

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