{"_id":"66b6b66caef06d867f0efcc7","slug":"the-court-has-ordered-attachment-of-70-bighas-of-land-of-dehradun-news-c-5-1-drn1032-474375-2024-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun News: दोखम तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन को कुर्क करने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun News: दोखम तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन को कुर्क करने के आदेश
विज्ञापन
Iएडीजे द्वितीय महेश चंद कौशिबा की अदालत ने खरीदार की याचिका पर सुनाया फैसला
I
I
I
Iबिना रजिस्ट्रार सोसाइटी की अनुमति के समिति के महासचिव ने बेच डाली थी जमीनI
क्लेमेंटटाउन क्षेत्र स्थित दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा जमीन को कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश दिए हैं। सोसाइटी के महासचिव ने इस जमीन को नियमों के खिलाफ जाकर एक व्यक्ति को बेच दिया था। जबकि बेचने के लिए रजिस्ट्रार चिट फंड एंड सोसायटी की अनुमति लेनी आवश्यक थी। खरीदार की सिविल याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज द्वितीय महेश चंद कौशिबा की अदालत ने यह जिलाधिकारी को ये आदेश दिए।
दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की क्लेमेंटटाउन में दो जमीनें हैं। इनमें एक 25 बीघा और दूसरी 45 बीघा है। सोसायटी के महासचिव ओगियान डोरजी ने वर्ष 2021 में 26 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से इस जमीन को एससी माथुर, शोभित माथुर और शिवांग माथुर को बेच दिया था। लेकिन, इसके बाद वह इस जमीन पर काबिज नहीं हो पाए। इस पर एससी माथुर की ओर से वर्ष 2022 में फाउंडेशन के खिलाफ एक याचिका में कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से इस जमीन के सारे दस्तावेज मांगे। सोसायटी ने महासचिव को इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया था या नहीं इस संबंध में भी याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया। लेकिन, वह इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम सदर और जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी से जांच कराई। जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी प्रत्यूष सिंह की ओर से छह जून को इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसमें बताया गया कि सोसायटी के महासचिव ओगियन डोरजी ने रजिस्ट्रार से इस संबंध में कोई अनुमति ही नहीं ली। न ही उन्हें इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया गया। इस तरह कोर्ट ने इस सौदे को अवैध करार दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को सोसायटी की 70 बीघा जमीन को सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
I
I
I
Iबिना रजिस्ट्रार सोसाइटी की अनुमति के समिति के महासचिव ने बेच डाली थी जमीनI
क्लेमेंटटाउन क्षेत्र स्थित दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा जमीन को कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश दिए हैं। सोसाइटी के महासचिव ने इस जमीन को नियमों के खिलाफ जाकर एक व्यक्ति को बेच दिया था। जबकि बेचने के लिए रजिस्ट्रार चिट फंड एंड सोसायटी की अनुमति लेनी आवश्यक थी। खरीदार की सिविल याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज द्वितीय महेश चंद कौशिबा की अदालत ने यह जिलाधिकारी को ये आदेश दिए।
दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की क्लेमेंटटाउन में दो जमीनें हैं। इनमें एक 25 बीघा और दूसरी 45 बीघा है। सोसायटी के महासचिव ओगियान डोरजी ने वर्ष 2021 में 26 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से इस जमीन को एससी माथुर, शोभित माथुर और शिवांग माथुर को बेच दिया था। लेकिन, इसके बाद वह इस जमीन पर काबिज नहीं हो पाए। इस पर एससी माथुर की ओर से वर्ष 2022 में फाउंडेशन के खिलाफ एक याचिका में कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से इस जमीन के सारे दस्तावेज मांगे। सोसायटी ने महासचिव को इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया था या नहीं इस संबंध में भी याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया। लेकिन, वह इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
विज्ञापन
जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम सदर और जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी से जांच कराई। जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी प्रत्यूष सिंह की ओर से छह जून को इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसमें बताया गया कि सोसायटी के महासचिव ओगियन डोरजी ने रजिस्ट्रार से इस संबंध में कोई अनुमति ही नहीं ली। न ही उन्हें इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया गया। इस तरह कोर्ट ने इस सौदे को अवैध करार दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को सोसायटी की 70 बीघा जमीन को सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
विज्ञापन