फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   The court has ordered attachment of 70 bighas of land of

Dehradun News: दोखम तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन को कुर्क करने के आदेश

Sat, 10 Aug 2024 06:08 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Aug 2024 06:08 AM IST
विज्ञापन
The court has ordered attachment of 70 bighas of land of
Iएडीजे द्वितीय महेश चंद कौशिबा की अदालत ने खरीदार की याचिका पर सुनाया फैसला
विज्ञापन

I

I
I

Iबिना रजिस्ट्रार सोसाइटी की अनुमति के समिति के महासचिव ने बेच डाली थी जमीनI



क्लेमेंटटाउन क्षेत्र स्थित दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की 70 बीघा जमीन को कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश दिए हैं। सोसाइटी के महासचिव ने इस जमीन को नियमों के खिलाफ जाकर एक व्यक्ति को बेच दिया था। जबकि बेचने के लिए रजिस्ट्रार चिट फंड एंड सोसायटी की अनुमति लेनी आवश्यक थी। खरीदार की सिविल याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज द्वितीय महेश चंद कौशिबा की अदालत ने यह जिलाधिकारी को ये आदेश दिए।



दोखम तिब्बतन फाउंडेशन सोसायटी की क्लेमेंटटाउन में दो जमीनें हैं। इनमें एक 25 बीघा और दूसरी 45 बीघा है। सोसायटी के महासचिव ओगियान डोरजी ने वर्ष 2021 में 26 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से इस जमीन को एससी माथुर, शोभित माथुर और शिवांग माथुर को बेच दिया था। लेकिन, इसके बाद वह इस जमीन पर काबिज नहीं हो पाए। इस पर एससी माथुर की ओर से वर्ष 2022 में फाउंडेशन के खिलाफ एक याचिका में कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से इस जमीन के सारे दस्तावेज मांगे। सोसायटी ने महासचिव को इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया था या नहीं इस संबंध में भी याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया। लेकिन, वह इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
विज्ञापन


जिलाधिकारी की ओर से एसडीएम सदर और जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी से जांच कराई। जिला सहायता एवं पुनर्वास अधिकारी प्रत्यूष सिंह की ओर से छह जून को इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसमें बताया गया कि सोसायटी के महासचिव ओगियन डोरजी ने रजिस्ट्रार से इस संबंध में कोई अनुमति ही नहीं ली। न ही उन्हें इस जमीन को बेचने के लिए अधिकृत किया गया। इस तरह कोर्ट ने इस सौदे को अवैध करार दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को सोसायटी की 70 बीघा जमीन को सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed