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Dehradun News: जीप की स्टेपनी चोरी के 10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी दोषमुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। जीप की स्टेपनी चोरी करने के 10 वर्ष पुराने मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, विकासनगर रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर था।
जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2014 को देव बहादुर और देबू ने अपनी जीप रोहिणी होटल के सामने खड़ी की थी। दोनों एक लॉज में रुके थे। 18 जनवरी को उन्होंने देखा की दोनों जीप की स्टेपनी चोरी कर ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने मामले में कोतवाली क्षेत्र के अम्बाड़ी निवासी गुलवास को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की गई स्टेपनी भी बरामद की। सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष बोरा और अधिवक्ता इकबाल अहमद की ओर से न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश की गईं। देबू और देब बहादुर ने बरामद स्थल पर उपस्थित न होने और माल की बरामदगी स्थल पर ही पहचान से इंकार किया। जांच अधिकारी के भी बयानों का समर्थन नहीं हुआ।
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अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने जीप की स्टेपनी चोरी की और माल उसके पास से बरामद हुआ। घटना संदेह से परे साबित करने असफल रहने और संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आरोपी गुलवास को दोषमुक्त करार दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। जीप की स्टेपनी चोरी करने के 10 वर्ष पुराने मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, विकासनगर रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर था।
जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2014 को देव बहादुर और देबू ने अपनी जीप रोहिणी होटल के सामने खड़ी की थी। दोनों एक लॉज में रुके थे। 18 जनवरी को उन्होंने देखा की दोनों जीप की स्टेपनी चोरी कर ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया।
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पुलिस ने मामले में कोतवाली क्षेत्र के अम्बाड़ी निवासी गुलवास को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की गई स्टेपनी भी बरामद की। सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष बोरा और अधिवक्ता इकबाल अहमद की ओर से न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश की गईं। देबू और देब बहादुर ने बरामद स्थल पर उपस्थित न होने और माल की बरामदगी स्थल पर ही पहचान से इंकार किया। जांच अधिकारी के भी बयानों का समर्थन नहीं हुआ।
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अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने जीप की स्टेपनी चोरी की और माल उसके पास से बरामद हुआ। घटना संदेह से परे साबित करने असफल रहने और संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आरोपी गुलवास को दोषमुक्त करार दिया।