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उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे शिक्षक, कहा-सभी के लिए TET की अनिवार्यता ठीक नहीं

Mon, 15 Sep 2025 09:22 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 15 Sep 2025 09:22 AM IST
सार

शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों कहा कहना है कि सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की बाध्यता भी ठीक नहीं है।

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Teachers will file a review petition in the Supreme Court Uttarakhand News
कोर्ट (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह निर्णय लिया गया है।

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ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संगठन मंडी डॉ सोहन माजिला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कई शिक्षकों की 20 या फिर इससे भी अधिक साल की सेवा हो चुकी है। टीईटी न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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वहीं, सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की बाध्यता भी ठीक नहीं है। संगठन की ओर से निर्णय गया है कि इस मसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगे, लेकिन इसके बाद भी यदि बात न बनी तो शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा।

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