फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   summon to congress leader kishor upadhyay

उत्तराखंडः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर के खिलाफ जारी हुआ वारंट

Fri, 30 Sep 2016 08:56 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 30 Sep 2016 08:56 PM IST
विज्ञापन
summon to congress leader kishor upadhyay
किशोर उपाध्याय - फोटो : AmarUjala

विधानसभा सत्र के दौरान मार्ग में जाम लगाने और पुलिस पर पथराव के आरोपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को जमानती वारंट जारी कर दिया।

विज्ञापन


मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2016 को होगी। विधान सभा सत्र वर्ष 2009 के दौरान मार्ग में जाम लगाने, पुलिस से धक्का-मुक्की और पथराव के आरोपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, पूर्व विधायक सुबोध उनियाल, ब्रह्मस्वरूप ब्रहमचारी सहित कई नेता शुक्रवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
विज्ञापन


कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोपी पिछली कई तिथियों से कोर्ट में अनुपस्थित चल रहे हैं इनकी ओर से कोर्ट में न तो गैर हाजिरी का कोई प्रार्थना पत्र दिया गया न ही यह उपस्थित हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंत्री ने कहा नहीं मिला समन
कोर्ट में सरेंडर के बाद कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल व पूर्व राज्यमंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट से इस मामले में कोई समन नहीं मिला। यही वजह रही कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। यदि कोर्ट से समन मिलता तो वह कोर्ट में पेश होते।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed