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जीएसटी लागू होने से सरकार को होगा घाटा, जानिए कैसे

Mon, 22 May 2017 04:05 PM IST
भूपेंद्र राणा/ अमर उजाला, देहरादून
भूपेंद्र राणा/ अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 22 May 2017 04:05 PM IST
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State govt will get loss after GST
trivendra singh rawat

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए तय की गई टैक्स दरों से मनोरंजन कर आधा लगेगा। इससे आम लोगों के लिए सिनेमा और अन्य मनोरंजन से संबंधित सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन मनोरंजन कर से प्राप्त होने वाले राजस्व से सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। राज्य सरकार को मनोरंजन कर से सालाना करीब 38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। 

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एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी प्रणाली के लिए काउंसिल ने कई वस्तुओं पर टैक्स दरें निर्धारित कर दी है। इसी के मुताबिक वस्तुओं पर देश भर में एक ही टैक्स लगेगा। मनोरंजन को 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया गया है।
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वर्तमान समय में 40 प्रतिशत मनोरंजन कर के अलावा 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स वसूला जाता है। राजस्व बढ़ाने के लिए हर प्रदेश में मनोरंजन कर राज्य सरकार ही निर्धारित करती है। सर्विस टैक्स केंद्र सरकार के खजाने में जमा होता है। जीएसटी लागू होने के बाद देश भर में मनोरंजन पर 28 प्रतिशत टैक्स ही वसूला जाएगा।
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इसमें राज्य अपने स्तर पर टैक्स दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। मनोरंजन कर उपायुक्त चंदन सिंह ने बताया कि जीएसटी में मनोरंजन कर 28 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इसी के हिसाब से अब पूरे प्रदेश में मनोरंजन कर लिया जाएगा।

मॉल कल्चर से सरकार को हुआ है फायदा लेकिन अब...

State govt will get loss after GST
gst

राज्य के शहरी क्षेत्रों में मॉल कल्चर विकसित होने से मनोरंजन कर से हर साल सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। वर्ष 2000 में राज्य गठन के समय जहां सरकार को मनोरंजन कर से छह करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था।

वहीं, वर्ष 2016-17 मनोरंजन टैक्स से प्राप्त राजस्व 38 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन अब जीएसटी से मनोरंजन टैक्स कम होने से राज्य सरकार को केंद्र से 28 प्रतिशत टैक्स से हिस्सा मिलेगा। 

राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में 18 मल्टीप्लैक्स स्थापित हैं। जिसमें सिनेमा के 51 स्क्रीन चल रहे हैं। इसके अलावा 18 सिंगल स्क्रीन हैं। जिनके माध्यम से सबसे ज्यादा मनोरंजन टैक्स प्राप्त होता है।

जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद आम लोगों को सिनेमा देखने के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मूवी का टिकट प्रति व्यक्ति 200 रुपये है तो उस पर अभी तक 55 प्रतिशत टैक्स लगने से वहीं टिकट 310 रुपये में मिलता था। जीएसटी के बाद यही टिकट 256 रुपये में मिलेगा। 

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