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मोंटी हत्याकांड: पुरानी रंजिश में मर्डर करने वाले 7 हत्यारों को पांच साल बाद आजीवन कारावास 

Thu, 18 Oct 2018 09:11 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रोशनाबाद (हरिद्वार)
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रोशनाबाद (हरिद्वार) Updated Thu, 18 Oct 2018 09:11 AM IST
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Seven Murderer got Life imprisonment for monty murder case haridwar
jail

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या और उसके साथी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और 60-60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त बॉलिस्टर को अवैध तमंचा रखने में पांच वर्ष की कठोर कैद और पांच हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई।

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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी ने बताया की 22 फरवरी 2014 को राहुल उर्फ मोंटी अपने साथी नागपाल के साथ हरिद्वार से वापस अपने घर हबीबपुर जा रहा था। दोनों शाम को करीब छह बजे बालावाली तिराहे पर पहुंचे तो वहां खड़े बालिस्टर पुत्र मुल्कीराम निवासी मीरगपुर देवबंद सहारनपुर, अरुण पुत्र ओमपाल निवासी ढाढेकी हाल निवासी लक्सर, योगेश पुत्र खजान निवासी रजबपुर लक्सर, नीटू पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम टिकोला मंगलौर, नरेंद्र पुत्र नकलीराम निवासी धमात पुरकाजी मुजफ्फरनगर, सुंदर पुत्र नेपाल सिंह निवासी रायसी लक्सर, राजकुमार पुत्र धीरज निवासी बहादरपुर, मोनू पुत्र सुखपाल निवासी धर्मपुर खानपुर खड़े मिले। उन्होंने राहुल की गाड़ी रोक ली और मारपीट करने के बाद गोली मारकर राहुल की हत्या कर दी थी। 

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आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था

राहुल को बचाने आए नागपाल को भी जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। घटना के संबंध में राहुल के पिता ओमपाल सिंह ने लक्सर कोतवाली में 23 फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी मोनू की मौत हो गई थी। लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म कर दी गई थी।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि सभी सात आरोपियों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उन्हें राहुल की हत्या और नागपाल पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 60-60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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